UP Unlock 1 guidelines: - योगी सरकार ने जारी की गाइडलांइस , जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, रोडवेज बसों को रियायतों के साथ मिली मंजूरी।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन के अगले चरण अनलॉक 1 (up me unlock 1) में मिलने वाली तमाम रियायतों के बारे में विस्तार से दिशा निर्देश (unlock 1 guidelines in up) जारी कर दिए हैं। आने वाले महीनों में और छूट दी जाएगी।
लखनऊ
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के अगले चरण का ऐलान कर दिया है जो 30 जून तक लागू रहेगा। लेकिन इसमें उन तमाम बंदिशों में धीरे-धीरे छूट दी जा रही है जो अब तक लॉकडाउन के चारों चरण में लगाई गई थीं इसलिए इसे इसे 'अनलॉक 1.0' नाम दिया गया है। यूपी सरकार ने भी इसे लेकर गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, हालांकि बाकी जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे में 8 जून से धार्मिक स्थलों को सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त पालन के साथ खोलने की अनुमति दी है। वहीं रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को खोलने को लेकर भी कुछ नियमों के साथ छूट दी गई है। हालांकि लखनऊ मेट्रो को लेकर अभी संशय है लेकिन माना जा रहा है कि 10 जून के बाद स्थितियों के अनुसार फैसला लिया जा सकता है।
अब पास की जरूरत नहीं होगी
उत्तर प्रदेश में स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों को खोलने को अभी अनुमति नहीं दी गई है। फिर भी कहा गया है कि जुलाई में इन्हें खोला जाना प्रस्तावित है। हालांकि वहां आने वाले लोगों को पूरी तरह से सेनेटाइज करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए अब पास की अनिवार्यता भी समाप्त की गई है।
1 जून से चलेंगी जिलों के बीच रोडवेज बस
परिवहन निगम 1 जून सुबह 8 बजे से प्रदेश के अंदर समस्त प्रकार के अंतर्जनपदीय बस सेवाएं फिर से शुरू करेगा। रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर इस शर्त पर अनुमति दी गई है कि निर्धारित सीट क्षमता का पालन हो और स्टैंडिंग की अनुमति नहीं है। संचालन के समय चालक, परिचालक मास्क और ग्लव्स जरूर पहनेंगे। यात्री भी फेस मास्क पहनेंगे। बसों का नियमित सेनिटाइजेशन होगा। बसों में यात्रियों को बैठाने से पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग जरूरी है। बस स्टेशन या बस स्टैंड के पास 108 ऐम्बुलैंस सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। सिटी बसें भी इन्हीं नियमों के अनुसार चलेंगी।
तीन शिफ्टों में चलेंगे सरकारी ऑफिस
सभी सरकारी दफ्तरों में सभी कर्मचारी आएंगे लेकिन भीड़भाड़ कम करने के लिए स्टाफ को तीन शिफ्टों में बुलाया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, दूसरी शिफ्ट सुबह 10 से शाम 6 बजे तक और तीसरी शिफ्ट सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगी। ऑफिसों में सेनिटाइजेशन, फेस मास्क, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
नाइट शिफ्ट के स्टाफ की घर वापसी की व्यवस्था
सभी औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन से बाहर अनुमति होगी। लेकिन यहां भी कोरोना से बचाव के सभी कदमों पर अमल करना होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर सावधानी बरतनी होगी। नाइट शिफ्ट में भी इन्हीं शर्तों के साथ मंजूरी है लेकिन स्टाफ के सुरक्षित घर वापसी के लिए संबंधित औद्योगिक इकाई सुरक्षित परिवहन का साधन उपलब्ध कराएगी।
बिना मास्क के नहीं मिलेगा कोई सामान
पूरे प्रदेश में सभी दुकानों में काम करने वालों को फेस मास्क, ग्लव्स और सेनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा यदि किसी भी ग्राहक ने मास्क नहीं पहना है तो उसे सामान नहीं बेचा जाएगा।
सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार
सभी बाजारों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोला जाएगा। इन्हें इस तरह खोला जाएगा कि अलग-अलग दिन अलग बाजार खुले और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। स्थानीय व्यापारी मंडलों से विचार विमर्श करके यह व्यवस्था बनाई जाएगी। सुपर मार्केट खोले जा सकेंगे बशर्ते वहां भी सोशल डिस्टेसिंग और सेनिटाइजेशन के सभी नियमों का पालन हो।
घर ले जाकर खा पाएंगे मिठाई
मिठाई की दुकानों को इस शर्त पर अनुमति मिली है कि वहां कोई बैठकर नहीं खाएगा और बिक्री के समय ऐंट्री गेट पर सेनिटाइजर का बंदोबस्त होगा। फेस मास्क वगैरह के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा।
खुलेंगे बारात घर पर शादी के लिए मंजूरी लेनी होगी
बारात घर खोले जाएंगे पर शादी के लिए पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। इसमें 30 से ज्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं मिलेगी। बारात घर में किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना मना है। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
पटरी के दुकानदार और सैलनू/ब्यूटी पॉर्लर को अनुमति
पटरी व्यवसायी अपना काम कर सकेंगे लेकिन उन्हें फेस मास्क, ग्लव्स और सेनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। केवल खुले स्थान पर बिक्री कर सकेंगे। इसी तरह सैलून और ब्यूटी पॉर्लर भी प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर की अनुमति के साथ खुलेंगे। अंदर बाल काटने वाले काम करने के दौरान फेस शील्ड औ ग्लव्स अनिवार्य तौर पर पहनेंगे। बाकी स्टाफ भी मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करेगा। कपड़े का एक बार इस्तेमाल होगा या डिस्पोजेबल कपड़ा प्रयोग करना होगा।
टैक्सी, कैब, थ्री वीलर, ऑटो, ई रिक्शा चलेंगे
इन सभी वाहनों को इस शर्त पर मंजूरी मिली है कि ये अपनी निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाएंगे। सभी यात्री फेस मास्क या कवर पहनेंगे। सेनिटाइजर की भी व्यवस्था होगी। निजी कारों में भी यही नियम लगेगा।
पार्कों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के बाद अनुमति
पार्कों में सुबह सैर या कसरत के लिए सुबह 5 से 8 बजे तक और शाम 5 से 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। लेकिन इस दौरान सोशिल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन व सुरक्षा का बंदोबस्त करना होगा। स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए खोले जाएंगे पूरी एहतियातों के साथ लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।